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Monday, 17 December 2018

हिंदी न्यूज़ – Cabinet passes amendment, soon aadhaar will no longer mandatory for SIM card and bank accounts- खुशखबरी! अब मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ना पड़ेगा AADHAAR, कानून में संशोधन की मिली मंजूरी


खुशखबरी! अब मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ना पड़ेगा AADHAAR, कानून में संशोधन की मिली मंजूरी
फाइल फोटो
News18Hindi

Updated: December 18, 2018, 9:52 AM IST

अब सिम कार्ड लेते समय आपको अपना आधार कार्ड नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सिमकार्ड और बैंक खातों से आधार को जोड़ना अब अनिवार्य नहीं है. सोमवार को कैबिनेट ने आधार लिंकिंग की मंजूरी देने वाले दो कानून में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

सूत्रों के अनुसार इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने टेलीग्राफ एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी. यह निर्णय निजी कंपनियों को ग्राहकों के वेरिफिकेशन के लिए आधार के इस्तेमाल पर सितंबर में उच्चतम न्यायालय की रोक के बाद लिया गया है. न्यायालय ने इस तरह के उपयोग के लिए कानूनी प्रावधान न होने के मद्देनजर यह रोक लगायी थी.

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एक सूत्र ने कहा, ”केवाईसी के दस्तावेज के रूप में आधार का इस्तेमाल करने वाली निजी कंपनियों को आधार से संबंधित सूचनाओं की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी.” उन्होंने कहा कि दोनों एक्ट को संशोधित किया जाएगा ताकि नया मोबाइल नंबर लेने या बैंक खाता खोलने के लिये ग्राहक स्वेच्छा से 12 अंकों वाली आधार संख्या को साझा कर सकें.सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 को निरस्त कर दिया था. यह धारा सिम तथा बैंक खाता के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बनाती थी. इस समस्या से निजात पाने के लिये टेलीग्राफ एक्ट को संशोधित किया जा रहा है. इससे आधार के जरिए सिमकार्ड जारी करने को वैधानिक समर्थन मिलेगा. इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन से बैंक खातों से आधार को जोड़ने का रास्ता साफ होगा.

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इनके अलावा सरकार ने आधार की सूचनाओं में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों पर 10 साल तक की जेल का प्रस्ताव दिया है. अभी इसके लिए तीन साल की जेल का प्रावधान है. सूत्रों ने कहा कि परिजनों द्वारा आधार पंजीयन कराये गये बच्चों के पास 18 साल के हो जाने के बाद आधार के डेटाबेस से अपनी सूचनाएं हटवाने की सुविधा का भी प्रस्ताव है.

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